Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट चिंतित राज्यसभा सदस्य राघव चढ़ा के निलंबन पर

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट चिंतित राज्यसभा सदस्य राघव चढ़ा के निलंबन पर  -सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है किराज्यसभा सदस्य राघव चढ़ा के अनिश्चितकालीन निलंबन के मामले में।मुख्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश डिवाइस चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल से यह बात पूछी की क्या इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर भी पढ़ सकता है या जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। पूरा मामला नीचे पढें ।Supreme Court:

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के सवाल ?

निलंबन करने की शक्ति कहां है ? सुप्रीम कोर्टकेमुख्य न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश डिवाइस चंद्रचूड़ ने भी पूछा कि क्या उनके के पास सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए निलंबन करने की शक्ति कहां है ? ,

  1. उन्होंने जब पूछा क्या इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है ?
  2. क्या इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है ?

हमें उन आवाजों को संसद से बाहर नहीं करने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। जिसे अनिश्चितकालीन निलंबन चिंता का कारण है ।सुप्रीम कोर्ट के सवाल

सीजी ने अगना अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या उन्होंने जो किया है उसे सदन की गर्म कम होती है ?

यदि राज्यसभा सदस्य राघव चढ़ा के द्वारा  स्पीकर को पत्र लिखकर माफी मांगना चाहते हैं तो क्या इसे स्वीकार कर लिया जाएगा ।या मामला बंद कर दिया जाएगा यदि हमें सुनवाई करनी चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए ?Supreme Court:

Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने वकील , अटॉर्नी जनरल से लिखित दलील जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सदस्यराघव चढ़ा के वकील एवं अटॉर्नी जनरल से लिखित दलील जमा करने को कहा है और इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।अटॉर्नी जनरल अरे बीइंग ट्रूमानी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत सनी करती है तो संसद काआज सम्मान कर रही है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विशेषाधिकार आनंद के विस्तृत विषय या विशेष अधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। लेकिन हमें यह भी विचार करना है कि कोर्ट इस मामले में किस हद तक दखल दे सकता है। और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की ओर से कहा गया कि उनकी मनसा राज्यसभा की महिमा को कम करने की नहीं थी वह इस मामले में माफी मांगने को तैयार है। Supreme Court:

राज्यसभा सदस्य राघव चढ़ा के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि 60 दिन तक राज्यसभा सदस्य रहकर चढ़ा सदन में नहीं गए तो सीट खाली घोषित हो सकती है। ऐसे में कैसे अनिश्चितकाल तक निलंबन किया जा सकता है।

Supreme Court:आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा नेचुनौती दी है

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यराघव चड्ढाराज सभा से निलंबन की उन्होंने चुनौती दी है प्रोग्राम और अगस्त में राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को निलंबन किया गया था। मामला भी संसद की विशेष अधिकार समिति के पास है। उल्लेखनीय है कि राघव को अगस्त में पांच राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमत नहीं लेने की आप में निलंबन किया गया था। अगली सुनवाई 3 नवंबर 2023 को है। Supreme Court:

यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त या न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त खबर है इसके जिम्मेदारी ओनर या इस वेबसाइट की नहीं है अगर इससे आपका या किसी का किसी भी तरह से नुकसान या छाती होती है तो उसके जिम्मेवारी इस ओनर या वेबसाइट की नहीं होगी कृपया आप अपने विचार और मंथन से ही पढ़े और अपने मस्तिष्क को अच्छे सोच से विकसित करें। Supreme Court:

क्रिकेट से संबन्धित- देखें

करेंट अफेयर्स – पढें

Supreme Court: Overview

Article NameSupreme Court:
CategoryNews
Date 1/11/2023
Home Page Click Here
Official Websitewww.unitedstatetv.com

Supreme Court: FA;Q

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा कोकब निलंबन किया गया अनिश्चितकाल के लिए ?

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को अगस्त में पांच राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। चड्ढा पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है।

राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ SC पहुंचे AAP सांसद राघव चड्ढा

राज्यसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने निलंबन को सुप्रीम

क्या गलती उससे भी बड़ी है?’, राज्यसभा से राघव चड्ढा के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी

Raghav Chadha Suspension Case: आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है. कोर्ट ने कहा है कि सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए निलंबित किया जाता है. क्या चड्ढा की गलती उससे भी बड़ी है?
कोर्ट ने राघव चड्ढा के वकील और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को संक्षिप्त दलीलें जमा करने को कहा. अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप सांसद के सदन से माफी मांग लेने से निलंबन रद्द हो सकता है?
अगस्त में हुआ राघव चड्ढा का निलंबन
अगस्त में चड्ढा का निलंबित किया गया था. 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था. मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमिटी के पास है. Supreme Court:

Share This Post

Leave a Comment